सिर्फ हिंसा नहीं, साजिश भी आतंकवाद है: कोर्ट ने कहा कि 'आतंकवादी कृत्य' का मतलब सिर्फ हिंसा का अंतिम कार्य (जैसे बम फोड़ना या गोली चलाना) नहीं है। हिंसा तक पहुँचने के लिए की गई तैयारी, साजिश और गतिविधियां (Build-up) भी 'आतंकवादी कृत्य' का हिस्सा हैं ।
सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के "बड़ी साजिश" (Larger Conspiracy) मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी, जबकि अन्य पांच आरोपियों को जमानत दे दी। इस फैसले में कोर्ट ने UAPA कानून की दो बड़ी व्याख्याएं (Interpretations) दी हैं । 1. 'आतंकवादी कृत्य' (Terrorist Act) क्या है? (धारा 15 की नई व्याख्या) सुप्रीम कोर्ट ने UAPA की धारा 15(1)(a) की व्याख्या करते हुए 'आतंकवादी कृत्य' के दायरे को बहुत व्यापक कर दिया है। सिर्फ हिंसा नहीं, साजिश भी आतंकवाद है: कोर्ट ने कहा कि 'आतंकवादी कृत्य' का मतलब सिर्फ हिंसा का अंतिम कार्य (जैसे बम फोड़ना या गोली चलाना) नहीं है। हिंसा तक पहुँचने के लिए की गई तैयारी, साजिश और गतिविधियां (Build-up) भी 'आतंकवादी कृत्य' का हिस्सा हैं । "अन्य साधनों" (By Other Means) का विस्तार: कानून में लिखा है कि खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल आतंकवाद है, लेकिन इसमें "अन्य साधनों" शब्द भी है। कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब यह है कि अगर कोई हिंसा नहीं भी करता, लेकिन ऐसी साजिश रचता है जिससे: आवश...